आधार कार्ड और बायोमेट्रिक्स के बिना नहीं हो सकेगी रजिस्ट्रियां: सम्पदा 2.0 सॉफ्टवेयर 15 अगस्त से होगा लागू
मध्यप्रदेश में संपत्ति पंजीकरण की नई प्रक्रिया
मध्यप्रदेश में संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 15 अगस्त से सम्पदा 2.0 सॉफ्टवेयर लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब बिना आधार कार्ड और बायोमेट्रिक्स के कोई भी रजिस्ट्री संभव नहीं होगी। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपत्ति पंजीकरण को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है।
आधार कार्ड और बायोमेट्रिक्स की अनिवार्यता
नए सॉफ्टवेयर सम्पदा 2.0 के तहत पंजीकरण के समय आधार कार्ड और बायोमेट्रिक्स का उपयोग अनिवार्य होगा। इससे फर्जी पंजीकरण और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। पंजीकरण कार्यालयों में केवल सत्यापित जानकारी ही स्वीकार की जाएगी, जिससे संपत्ति लेन-देन में पारदर्शिता आएगी।
जीआईएस बेस्ड होगा सिस्टम
सम्पदा 2.0 सॉफ्टवेयर जीआईएस बेस्ड सिस्टम पर आधारित होगा, जिससे संपत्ति की भौगोलिक स्थिति की सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इससे किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने की संभावना कम हो जाएगी और संपत्ति का सही मूल्यांकन किया जा सकेगा।
मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी
इस सॉफ्टवेयर में नागरिकों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। इससे पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान ओटीपी वेरिफिकेशन किया जा सकेगा, जिससे किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधि पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।
गवाह की आवश्यकता नहीं
नए सॉफ्टवेयर के तहत पंजीकरण के समय गवाह की आवश्यकता नहीं होगी। सम्पदा 2.0 सॉफ्टवेयर पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाता है, जिससे फर्जी गवाहों की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
तहसील कार्यालयों में तैयारियां
राज्य सरकार ने तहसील कार्यालयों में सम्पदा 2.0 सॉफ्टवेयर को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। संबंधित कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और नई प्रणाली के संबंध में जागरूकता फैलाई जा रही है।
नए सम्पदा 2.0 सॉफ्टवेयर के लागू होने से संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार आएगा और नागरिकों को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी सेवा प्रदान की जाएगी।