03 April 2024

दूसरे चरण का प्रवेश: mp RTE new update

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत दूसरे चरण का प्रवेश आरम्भ

रीवा, मध्य प्रदेश: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत दूसरे चरण का प्रवेश 2 अप्रैल, 2024 से आरम्भ हो गया है। पहले चरण में सीट आवंटन के बाद 23 मार्च से प्रवेश शुरु हुआ था, जो 29 मार्च तक चला। इस दौरान, जिले के निजी विद्यालयों में 1197 सीटों पर प्रवेश दिया गया।

दूसरे चरण में प्रवेश:

  • पहले चरण में प्रवेश से वंचित छात्र इस प्रक्रिया में भाग लेंगे।
  • 4 अप्रैल तक, छात्र अपनी पसंद के विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विकल्प का चयन कर सकेंगे।
  • 8 अप्रैल को लॉटरी के जरिये दूसरे चरण का आवंटन जारी होगा।

दस्तावेज सत्यापन:

  • आवेदनकर्ता छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन पहले ही हो चुका है।
  • केवल दस्तावेज सत्यापित कराने वाले छात्रों का ही नाम आवंटन सूची में होगा।

प्रवेश प्रक्रिया:

  • छात्रों को अपनी पसंद के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
  • विद्यालयों को आवंटित छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
  • विद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की भेदभाव नहीं किया जाएगा।

आरटीई के बारे में:

  • शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 भारत में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
  • यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।
  • इसके तहत, गरीब परिवारों के बच्चों को निजी विद्यालयों में भी प्रवेश का अधिकार है।

महत्वपूर्ण जानकारी:

निष्कर्ष:

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। यह प्रवेश प्रक्रिया सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है।

यह आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है। कृपया प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।