EPF फॉर्म 31 क्या होता है? इसे भरने का तरीका और डाउनलोड की प्रक्रिया
EPF जिसका पूरा नाम Employee Provident Fund है यह एक रिटायरमेंट प्लान है, जिसके अंतर्गत जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा मैनेज किया जाता है। यह वेतनभोगी को रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए ईपीएफ में योगदान की अनुमति देता है, अधिकतर लोग रिटायरमेंट के बाद ही अपने ईपीएफ खाते से पैसों की निकासी करते हैं, हालांकि रोजगार के दौरान भी फंड की आवश्यकता पड़ने पर ईपीएफ अकाउंट से फंड का उपयोग या निकासी की जा सकती है। इसके लिए कर्मचारी उनके ईपीएफ खाते से जरूरत अनुसार कुछ राशि EPF फॉर्म 31 भरकर निकाल सकते हैं।
ईपीएफ फॉर्म 31 जो एक ऐसा फॉर्म है, जिसकी मदद से आप अपने पीएफ खाते से एडवांस राशि निकाल सकते हैं। इस फॉर्म को ऑनलाइन यूएएन नंबर और पासवर्ड और ऑफलाइन ईपीएफओ ऑफिस जाकर दोनों ही तरीकों से भरा जा सकता है।
इस लेख के माध्यम से हम आपको EPF फॉर्म 31 क्या होता है? फॉर्म भरने का तरिका ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लिए आप इसे पूरा अवश्य पढ़ें।
EPF फॉर्म 31 क्या है?
ईपीएफ फॉर्म 31 का उपयोग कर्मचारी द्वारा पीएफ खाते से आंशिक निकासी के लिए दावा दायर करने हेतु किया जाता है। इस फॉर्म के माध्यम से रिटायरमेंट से पहले रोजगार के दौरान कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। हालाँकि नौकरी के दौरान या नौकरी छूट जाने पर कुछ मुख्य कारणों जैसे गंभीर बीमारी, उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, मकान निर्माण आदि के लिए ही पीएफ खाते से कुछ राशि एडवांस ली जा सकती है। इसके लिए फॉर्म 31 इन उद्देश्यों की पूर्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। जिसे कर्मचारी द्वारा भरकर उसमे सभी जानकारी अपडेट होने के साथ आवश्यक दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया होना चाहिए।
ईपीएफ फॉर्म नंबर | फॉर्म 31 |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों |
उद्देश्य | ईपीएफ अकाउंट से एडवांस राशि निकालने की सुविधा देना |
फॉर्म एडवांस का कारण | मेडिकल जरुरत, होम लोन, शादी के लिए |
अतिरिक्त आवश्यकताएं | प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने होंगे |
ईपीएफ फॉर्म 31 कैसे भरें?
अगर आप आवश्यकता पड़ने पर फॉर्म 31 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भरनी चाहिए, ऐसे में फॉर्म 31 के अंतर्गत भरी जाने वालो सभी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
कर्मचारी द्वारा भरी जाने वाली डिटेल
- मोबाइल नंबर
- सदस्य का नाम
- एडवांस का उद्देश्य
- एडवांस के लिए आवश्यक राशि
- पीएफ खाता संख्या
- पिता का नाम/पति का नाम (यदि महिलाऐं विवाहित हैं तो)
- नियोक्ता/कंपनी का नाम और पता
- मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ता
- कर्मचारी का हस्ताक्षर
- आवेदक का पूरा डाक पता
- धन भेजने की तिथि
- किसी अन्य कारण के मामले में अपने बैंक खाते की जानकारी
- एडवांसटिकट रसीद (राशि भरें)
- शादी के लिए एडवांस के मामले में नाम, आयु, शादी की तारीख, पता आदि
- किसके पक्ष में चेक जारी करना है (घर के लिए लोन ईएमआई आदि मामले में)
नियोक्ता/कंपनी द्वारा भरी जाने वाली जानकारी
- नियोक्ता/कंपनी द्वारा प्रमाणीकरण
- सिग्नेचर, तारीख और पदनाम (स्थापना मोहर के साथ)
- सलंग्नक
ईपीएफ आयुक्त द्वारा भरी जाने वाली डिटेल
- सेक्शन
- धन भेजने की तिथि
- अकाउंट नंबर
- लेखा अधिकारी का हस्ताक्षर
- प्रतिपूर्ति के लिए राशि
आवश्यक दस्तावेज
ईपीएफ की निकासी के लिए ग्राहक को फॉर्म 31 के साथ निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
ईपीएफ निकासी का उद्देश्य | आवश्यक दस्तावेज |
विवाह के लिए | फॉर्म 31 में घोषणा करनी होगी |
एक घर खरीदना | घोषणा और संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र |
लोन का पुनर्भुगतान | उधार देने वाली एजेंसी द्वारा बकाया मूलधन और ब्याज का प्रमाण पत्र |
विशेष मामलों में एडवांस का अनुमोदन | नियोक्ता/कंपनी से प्रमाण पत्र |
बिमारी | नियोक्ता/कंपनी और चिकित्सा द्वारा प्रमाण पत्र |
रिटायरमेंट से पहले निकासी | सदस्य द्वारा घोषणा |
शारीरिक रूप से विकलांगता | संबंधित डॉक्टर से प्रमाण पत्र |
EPF Form 31 कैसे करें डाउनलोड?
EPF Form 31 डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले आप ईपीएफओ पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन के बाद अगले पेज में Online Services में क्लेम के विकल्प का चयन करें।
- इसके बाद नए पेज में आपको जरुरी विवरण जैसे आपका नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, कंपनी में शामिल होने की तिथि आदि भरने के लिए कहा जाएगा।
- सारी जानकारी भरकर क्लेम के लिए आगे बढ़ें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद ड्रापडाउन मेन्यू में पीएफ एडवांस (फॉर्म 31) का चयन करें।
- अब एडवांस राशि के लिए अपना करना चुनें और राशि तथा अपना वर्तमान पता दर्ज करें।
- अब हस्ताक्षर करके Get Aadhaar OTP के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद प्रमाणित करने के लिए ओटीपी दर्ज करके Validate OTP करके सबमिट क्लेम फॉर्म के विकल्प पर क्लिक कर दें।
स्टेटस कैसे करें चेक
यदि आपने फॉर्म 31 के लिए क्लेम करते हैं, तो फॉर्म अप्रूवड हुआ या नहीं यह जनाने के लिए आप इसकी आवेदन स्थिति की जाँच भी कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- इसके लिए सबसे पहले आप ईपीएफओ की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज में स्थिति जानने के लिए विकल्प का चयन करें।
- इसके बाद ड्रॉपडाउन लिस्ट दिखाई देगी, यहाँ आपको अपना पीएफ ऑफिस का चयन काना होगा।
- अब नया पेज आपके क्षेत्र के कोड और आपके कार्यालय कोड को प्रदर्शित करेगा।
- आपके पास जो स्थापना कोड़ है आप उसे दर्ज करें।
- अब आपको अपने 7 अंकों का खाता नंबर दर्ज करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
ऑफलाइन फॉर्म 31 कैसे सबमिट करें
ईपीएफ फॉर्म 31 को ऑफलाइन माध्यम से सबमिट करने के लिए आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें या ईपीएफ कार्यालय जाकर फॉर्म प्राप्त करें।
- अब फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और और हस्ताक्षर करें।
- इसके बाद अपने नियोक्ता द्वारा अपना सर्टिफिकेट सत्यापित करें।आपके नियोक्ता को सभी आवश्यक विवरण भरना होगा।
- साथ ही फॉर्म में संबंधित सभी सलंग्नक को प्रमाणित करना होगा।
- अब आखिर में अपने अपने अधिकार क्षेत्र के लिए जिम्मेदार ईपीएफ ऑफिस में फॉर्म सबमिट कर दें।
- इस तरह आपकी ईपीएफ फॉर्म 31 के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
फॉर्म सबमिट करते समय इन बातों का रखें ध्यान
यदि आप अकाउंट से पैसो की निकासी के लिए ईपीएफ फॉर्म 31 भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा।
- आपको अपने बैंक अकाउंट का विवरण वेरिफाई करने के लिए अपने फॉर्म पर कैंसिल चेक अटैच करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एप्लिकेंट को अपने बैंक अकाउंट, आधार और पैनकार्ड की जानकारी को अपने यूएएन अकाउंट में कनेक्ट करना चाहिए।
- ऑफलाइन आवेदन करते समय, अंतिम नियोक्ता का सर्टिफिकेट आवश्यक है।
- आपको बता दें फंड ट्रांसफर करने और एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में कुछ सप्ताह लगते हैं।
EPF फॉर्म 31 से जुड़े प्रश्न/उत्तर
EPF फॉर्म 31 की प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 5 से 30 दिन का कितना समय लग सकता है, जिसके बाद राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी।
आवेदक कितनी बार ईपीएफ फॉर्म को क्लेम कर सकते हैं?
आवेदक लोन के बीच कम से कम 6 महीने के अंतराल में गैर-वापसी योग्य आधार पर अपना पीएफ दो से तीन बार क्लेम कर सकते हैं।
ईपीएफ फॉर्म का उपयोग कब-कब किया जाता है?
ईपीएफ फॉर्म का उपयोग आवश्यकता या जरुरत बच्चों की शिक्षा, विवाह, घर के नवीनकरण, सेवानिवृत्ति से पहले, लोन चुकाने, जमीन या संपत्ति खरीदने के समय किया जाता है।