29 February 2024

मध्यप्रदेश सरकार ने नर्सरी से कक्षा पहली तक के लिए आयु सीमा में किया बदलाव - new update for MP board school

मध्यप्रदेश सरकार ने नर्सरी से कक्षा पहली तक के लिए आयु सीमा में किया बदलाव

E4you - Bhopal samachar, 28 फरवरी 2024: मध्यप्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु सीमा में आंशिक बदलाव किया है। नई आयु सीमा 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी।

नई आयु सीमा:

  • नर्सरी: न्यूनतम आयु 3 वर्ष, अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह
  • K.G.I: न्यूनतम आयु 4 वर्ष, अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह
  • K.G.II: न्यूनतम आयु 5 वर्ष, अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह
  • कक्षा-1: न्यूनतम आयु 6 वर्ष, अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह

पहले की आयु सीमा:

  • नर्सरी: न्यूनतम आयु 3 वर्ष, अधिकतम आयु 4 वर्ष
  • K.G.: न्यूनतम आयु 4 वर्ष, अधिकतम आयु 5 वर्ष
  • कक्षा-1: न्यूनतम आयु 5 वर्ष, अधिकतम आयु 6 वर्ष

बदलाव का कारण:

सरकार का कहना है कि यह बदलाव बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नई आयु सीमा बच्चों को स्कूल के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद करेगी।

अन्य शर्ते यथावत:

प्रवेश के लिए अन्य शर्ते, जैसे कि टीकाकरण प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, यथावत रहेंगी।

प्रतिक्रिया:

अभिभावकों ने इस बदलाव को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ अभिभावकों का कहना है कि यह बदलाव बच्चों के लिए फायदेमंद होगा, जबकि अन्य का कहना है कि इससे बच्चों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा।

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अधिक जानकारी के लिए:

  • मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ऑफिशल वेबसाइट देखें