07 November 2023

Whatsapp ने बताया कि वह री-साइकिल नंबरों पर नजर रखता है और अगर कोई अकाउंट 45 दिन तक निष्क्रिय रहता है तो उसे डिलीट कर दिया जाता है।

अब अगर नंबर 90 दिन तक नहीं किया इस्तेमाल तो चला जाएगा दूसरे के पास, WhatsApp के लिए 45 दिन के भीतर इस्तेमाल ज़रूरी

Trai and WhatsApp Old Number Policy Changed. सुप्रीम कोर्ट में TRAI ने स्पष्ट किया है कि एक बार मोबाइल नंबर निष्क्रिय हो जाने के बाद उसे 90 दिनों तक दोबारा किसी को नहीं दिया जाएगा। इससे पूर्व उपयोगकर्ता की निजता की सुरक्षा होती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उपयोगकर्ता को अपने पुराने नंबर से जुड़े व्हाट्सएप डेटा को सुरक्षित रखने के लिए खुद कदम उठाने चाहिए। व्हाट्सएप ने बताया कि वह री-साइकिल नंबरों पर नजर रखता है और अगर कोई अकाउंट 45 दिन तक निष्क्रिय रहता है तो उसे डिलीट कर दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बताया कि एक बार जब किसी सेलुलर मोबाइल टेलीफोन नंबर को यूज न करने के लिए डिएक्टिवेट कर दिया जाता है, या यूजर के अनुरोध पर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसे कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए नए यूजर को आवंटित नहीं किया जाता है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि यह पहले के यूजर पर निर्भर है कि वह निजता बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यूजर पिछले फोन नंबर से जुड़े अपने व्हाट्सएप अकाउंट को हटाकर और स्थानीय डिवाइस मेमोरी/क्लाउड/ड्राइव पर स्टोर व्हाट्सएप डेटा को डिलीट व्हाट्सएप डेटा के दुरुपयोग को रोक सकता है।

वॉट्सऐप ने कोर्ट को बताया कि री-साइकिल किए गए फोन नंबरों के मामले में वॉट्सऐप अकाउंट के डिएक्टिवेशन पर नजर रखता है। जब कोई अकाउंट 45 दिनों तक डिस्कनेक्ट रहता है और फिर अकाउंट किसी अन्य मोबाइल डिवाइस पर एक्टिव हो जाता है तो पुराना अकाउंट डेटा हटा दिया जाता है।

इन टिप्पणियों को दर्ज करते हुए न्यायालय ने 2021 में दायर रिट याचिका का निपटारा कर दिया। इस याचिका में मोबाइल नंबरों के डिस्कनेक्ट होने के बाद उनके दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई गई थी।

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