Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form - मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन करें, और क्या - क्या दस्तावेज लगेंगे।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form – मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य के किसानो को कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गयी योजना है। इस Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana के तहत राज्य के पात्र किसानों को 50% अनुदान राशि पर 3 एचपी या अधिक क्षमता का स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इस योजना की शुरुवात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 20 सितंबर, 2023 को की है।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form – मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की संक्षिप्त जानकारी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
शुरू होने की तिथि | 20 सितंबर, 2023 |
योजना किसने शुरू की | सीएम शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा |
आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
लाभ | कृषि पंप कनेक्शन सब्सिडी |
लाभ किसे मिलेगा | मध्य प्रदेश के किसान को |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://mpkrishi.mp.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 1800 233 1912, 1800 180 1551 |
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form – मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के मुख्य उद्देश्य –
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का एकमात्र मुख्य उद्देश्य किसानों को आसानी से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की सहूलियत प्रदान करना है। मतलब कि इस योजना के माध्यम से किसानों को स्थाई कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ताकि वे जबभी चाहे तब कृषि पंप के माध्यम से अपने खेत में फसलों के लिए सिंचाई कर सके। इस योजना के चलते किसने की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form – मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लाभ एवं विशेषताएं –
- इस योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई करने में सहायता प्रदान करने हेतु विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केवी लाइन का विस्तार एवं वितरण हेतु डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी।
- यह योजना राज्य में 2 साल तक चलेगी ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।
- राज्य के किसानो और किसानो के समूह को तीन हॉर्स पावर की अधिक क्षमता की स्थाई कृषि पंप कनेक्शन 50% के अनुदान राशि पर प्रदान किए जाएंगे। जिसमे 50% खर्च का वहन मध्य प्रदेश सरकार और विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अनुक्रम 40% और 10% की दर से किया जाएगा।
- और शेष बचे हुए 50% राशि किसान या किसान समूह को देनी होगी।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा या लक्ष्य तय किया गया है कि पहले वर्ष में 10,000 कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form – मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए योग्यता –
- आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है।
- जो भी आवेदक हो उसके पास खेती योग्य भूमि होना जरूरी हैं।
- जो आवेदक किसान है उसके पास पहले से कृषि पंप कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत किसान या फिर किसानों का समूह भी आवेदन के लिए पात्र होंगे।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form – मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए जरुरी दस्तावेज़ –
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का समग्र आईडी
- आवेदक का किसान कार्ड
- आवेदक का आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का खेती से संबंधित दस्तावेज
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक का बैंक खाता विवरण
- आवेदक का मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form – मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें –
वर्तमान में मध्य प्रदेश में Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब सरकार ऑनलाइन आवेदन सुविधा प्रदान कर देगी, तो नीचे दी गई प्रक्रिया लाइव होगी।
- सबसे पहले किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश की official वेबसाइट “https://mpkrishi.mp.gov.in/” पर जाएं।
- होमपेज आने पर ‘कृषि योजनाएं’ विकल्प पर क्लिक करें।
- फिर अगला पेज खुलने पर ‘मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना फॉर्म’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अब, आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- फॉर्म खुलने के बाद उसमे पूछे गए सभी जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ कर भर दे।
- फॉर्म भरने के बाद उसमे मांगे गए सभी जरुरी दस्तावेज़ों को अपलोड कर दे।
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- और आपका फॉर्म सबमिट हो जायेगा।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form – मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें –
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form के लिए आवेदन आप ऑफलाइन ऐसे कर सकते है :
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी कृषि विभाग की कार्यालय से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना फॉर्म लेना होगा या फिर आप ऑनलाइन pdf डाउनलोड कर सकते है।
- उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म की प्रिन्ट निकाल लेनी होगी।
- अब आपको उसमे पूछी गई सारी जानकारी अच्छे से पढ़ कर भर देना है।
- उसके बाद आपको अपने जमीन के दस्तावेज की फोटो कॉपी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच कर देने है।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म पूरी तरह भर जाने के बाद आपको कृषि विभाग की कार्यालय में जमा कर देना है।
- उसके बाद आपके आवेदन का सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन होने के बाद आपको योजना के तहत कृषि पम्प कनेक्शन दिया जाएगा।