12 October 2023

इंदिरा गांधी पोषण योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे ₹6000 नगद - Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana

Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana इंदिरा गांधी पोषण योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे ₹6000 नगद

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत सरकार की तरफ से ₹6000 महिलाओं को दिए जाएंगे सरकार की यह योजना लागू कर दी गई है इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए इंदिरा गांधी माता-पिता पोषण योजना शुरू की गई है इंदिरा गांधी मात्र तो पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के पालन के साथ राजस्थान से कुपोषण को दूर करना है।

इंदिरा गांधी महत्वपूर्ण योजना लागू कर दी गई है इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की सुधार के लिए जन्म के समय कम वजन और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना है ताकि माता और बच्चे दोनों में सुधार आ सके इंदिरा गांधी मातृत्व तो योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना के साथ-साथ सरकार के द्वारा कुपोषण निवारण रणनीति सुपोषित का लक्ष्य पूरा करना भी है ।

Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को की गई थी इसकी शुरुआत करने के बाद में बजट घोषणा में राजस्थान के पास जनजातीय जिलों प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर और बारां में इस योजना का सबसे पहले शुभारंभ किया गया था उसके बाद में 1 अप्रैल 2022 को इस योजना का प्रदेश के सभी जिलों में शुभारंभ कर दिया गया।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना लागू होने के बाद में राजस्थान की 350000 गर्भवती महिलाएं प्रतिवर्ष का लाभ ले सकती है इस योजना में दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को पांच किस्तों में ₹6000 नगर लाभ दिया जाता है।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का लाभ

इंदिरा गांधी मातृत्व पाषाण योजना के अंतर्गत दूसरी संतान का जन्म पर लाभार्थियों को निम्नलिखित पांच चरणों में ₹6000 की राशि दी जाती है यह राशि लाभार्थी के खाते में सीधे दी जाती है।

प्रथम किस्त गर्भावस्था जांच एवं पंजीकरण (ANC & Registration) होने पर (अंतिम माहवारी तिथि से 120 दिनों के भीतर पंजीकरण होने पर) 1000 रूपये
द्वितीय किस्त कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांचें (ANC) पूरी होने पर (गर्भावस्था के 6 माह के भीतर) 1000 रूपये
तृतीय किस्त बच्चों के जन्म पर (निर्धारित संस्थान में संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) पर) 1000 रूपये
चतुर्थ किस्त बच्चों के 3.5 माह (105 दिवस) की उम्र तक के सभी नियमित टीके लग जाने एवं नवजात बच्चे का जन्म पंजीकरण होने पर ( टीकाकरण के अंतर्गत बच्चों को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-बी या इसके समकक्ष विकल्प की प्रथम खुराक प्राप्त करने पर) 2000 रूपये
पांचवीं किस्त द्वितीय संतान के उपरांत दंपत्ति द्वारा संतान उत्पत्ति के तीन माह के भीतर स्थाई परिवार नियोजन साधन अपने जाने अथवा महिला द्वारा कॉपर-टी लगवाई जाने पर 1000 रूपये

इंदिरा गांधी मातृत्व पाषाण योजना के लिए प्रक्रिया

इंदिरा गांधी माता तो पोषण योजना एक पेपरलेस योजना है यह प्रदेश की महत्वाकांक्ष योजना है इस योजना में लाभार्थियों के आवेदन और चयन प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है योजना का लाभ लेने के लिए पीसीटीएस पर पंजीकरण जन आधार कार्ड आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पीसीटीएस को आईसीडीएस के राज पोषण पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है इसमें योजना के शर्तों के अनुसार अन्नपूर्णा करने पर लाभार्थी की जानकारी स्वत ही राज पोषण पोर्टल में पंजीकृत हो जाती है किसी भी प्रकार का अलग से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है पीसीटीएस आईडी पर पंजीकृत महिला द्वारा कोई भी जानकारी जैसे प्रसव पूर्व जांच, शिशु टीकाकरण परिवार नियोजन साधन आदि के विवरण भी लिया जा सकता है।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

ममता कार्ड की फोटो कॉपी
जन आधार कार्ड
आधार कार्ड
बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया Check

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की सहायता ले सकती है इंदिरा गांधी मात्रा तो पाषाण योजना के लिए भारतीय ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसमें चयन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी इसके लिए समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय के अंतर्गत एक पोर्टल भी विकसित किया गया है जिसमें संपूर्ण जानकारी पहले से ही अपडेट कर दी जाती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा सहयोगिनी से आवश्यकता अनुसार उत्तर की प्रति सत्यापन करते हुए चरण पत्र रूप से निर्धारित राशि के भुगतान की व्यवस्था की जाएगी लाभार्थी को राशि का भुगतान उसके व्यक्तिगत जन आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा।