PPF - सुकन्या योजना में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर, 30 सितंबर तक जरूर
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PPF – सुकन्या योजना में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर : सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ( SCSS ) , पब्लिक प्रॉविडेंट फंड ( PPF ) , नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ( NSC ) या अन्य लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को 30 सितंबर 2023 तक अपने पोस्ट ऑफिस ( Post Office ) या बैंक ब्रांच में जाकर आधार से जुड़ी जानकारी देनी होगी। स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले निवेशकों को आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में देना होगा, जहां आपकी स्कीम चल रही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आधार नंबर जमा होने तक आपका स्मॉल सेविंग अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा ।
PPF – सुकन्या योजना में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर
Big news for those investing in PPFSukanya Yojanaवित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद आधार नंबर अनिवार्य हो गया है।वित्त मंत्रालय ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ( Senior Citizen Saving Scheme ) , PPF , NSC और अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है। इसे 31 मार्च 2023 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से नोटिफाई किया गया था।
आधार का महत्व
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ( Senior Citizen Saving Scheme ) , PPF , NSC के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यदि किसी जमाकर्ता ने पहले ही खाता खोल लिया है और आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस ( Post Office ) में नहीं दिया था, तो उसे 1 अप्रैल 2023 से छह महीने के अंदर अपना आधार नंबर देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो निवेशकों को नुकसान हो सकता है।
PPF – सुकन्या योजना में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर
पोस्ट ऑफिस ( Post Office ) में किया गया निवेश फ्रीज होने की स्थिति में आपको हो सकते हैं ये नुकसान
यदि किसी प्रकार का ब्याज बकाया है तो वह निवेशक के बैंक खाते में जमा नहीं किया जाएगा।
निवेशक अपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि खाते में निवेश नहीं कर पाएंगे।
निवेशकों को उनके बैंक खाते में मैच्योरिटी मनी क्रेडिट नहीं मिलेगी।
यदि जमाकर्ता छह महीने के पीरियड के अंदर अपना आधार नंबर नहीं देते हैं, तो उसका खाता तब
तक निष्क्रिय हो जाएगा जब तक आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं किया जाता।
Sukanya Samriddhi Account समेत अन्य खाता धारक जल्द जमा करें अपना रजिस्टर आधार नंबर
ऐसे में अगर आपने पोस्ट ऑफिस ( Post Office ) की किसी छोटी बचत योजना में निवेश किया है और अब तक अपना आधार कार्ड नंबर जमा नहीं किया है तो आपको ऐसा करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए । इसी लिए सभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ( Senior Citizen Saving Scheme ) , PPF , NSC , सुकन्या योजना ( Sukanya Samriddhi Account ) में पैसा लगाने वालों को 30 सितंबर तक आधार लिंक करना अनिवार्य है !