बकरी पालन लोन सब्सिडी MP, पात्र आवेदकों को 60% तक सरकारी अनुदान पाने का मौका
बकरी पालन लोन सब्सिडी MP –
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों और पशुपालकों को बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए बकरी पालन लोन सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत, सरकार इच्छुक लाभार्थियों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में मदद करती है और बकरी पालन इकाई की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।
पात्रता
पात्र होने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास न्यूनतम 50 वर्ग मीटर का भूखंड होना चाहिए।
- आवेदक को बकरी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए
MP बकरी पालन लोन सब्सिडी व ऋण की राशि –
- केंद्र सरकार, बकरी पालन लोन पर 35 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है.
- राज्य स्टार पर इस योजना के तहत, ऋण की राशि 77,456 रुपये है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 60% सब्सिडी
- और सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40% सब्सिडी दी जाती है।
यहाँ देखें किस प्रजाति की बकरी पर कितना लोन मिल सकता है –
- देशी स्थानीय नस्ल की बकरी खरीदने के लिए – 6000/- प्रति बकरी (अधिकतम 60 हजार 10 बकरियों के लिए)
- जमुनापारी /बारबरी/सिरोही /बीटल बकरा – 7500 रुपये/ बकरा
- बीमा राषि 10.35%, 5 वर्ष के लिये – 6986 रुपये/बकरी
बकरी पालन लोन सब्सिडी MP योजना की आवेदन प्रक्रिया –
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदन पत्र संबंधित जिले के पशुपालन विभाग में जमा किया जा सकता है। लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करना होगा –
- आवेदन पत्र
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
लाभ
योजना के तहत, लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- बैंक से ऋण प्राप्त करने में मदद।
- बकरी पालन इकाई की स्थापना के लिए सब्सिडी।
सारांश –
उम्मीद है आपको इस योजना से जुड़ी जानकारी समझ में आई होगी. मोटे तौर पर कह सकते हैं कि MP Bakri palan loan yojana subsidy से लाभार्थियों को बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने में आसानी होती है और उनकी आय में वृद्धि होती है.