अंतिम दिन: सब्सिडी पर बकरी पालन फार्म शुरू के लिए 19 सितम्बर तक करें आवेदन - e4you.in
देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन एवं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्रोत्साहन स्वरूप पशुपालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने राज्य में बकरी पालन फार्म की स्थापना शुरू करने के लिए समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना शुरू की है। योजना के तहत लाभार्थी को 20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा क्षमता का फार्म खोलने के लिए भारी अनुदान दिया जाएगा।
सरकार द्वारा योजना के तहत लक्ष्य जारी कर वर्ष में एक बार आवेदन माँगे जाते हैं। जिसका इंतजार इच्छुक व्यक्ति को वर्ष भर रहता है। ऐसे में जो व्यक्ति अभी तक योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं उनके लिए यह आखरी अवसर है। समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत राज्य में आवेदन प्रक्रिया अभी चल रही है जो 19 सितम्बर 2023 तक जारी रहेगी। ऐसे में जो भी व्यक्ति शासन की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे 19 सितम्बर तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
बकरी पालन फार्म पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?
बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत 1293.44 लाख (बारह करोड़ तिरानवे लाख चौवालीस हजार) रुपए का प्रावधान किया है। जिसके तहत राज्य में 453 बकरी फार्म की स्थापना कि जाएगी। योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को 20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता का बकरी फार्म खोलने के लिए अनुदान के साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
समेकित बकरी एवं भेंड विकास योजना के तहत राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा / बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र में Goat Farm (20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता) की स्थापना लागत पर सामान्य जाति के लाभुकों को 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 60 प्रतिशत अनुदान एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
जो व्यक्ति समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें आवेदन के समय कुछ आवश्यक दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपने पास रखनी होगी जो इस प्रकार है:-
- आवेदक का फोटोग्राफ
- आधार कार्ड की छाया प्रति
- जाति प्रमाण पत्र ( केवल SC/ST के लिए अनिवार्य है )
- आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति
- लीज/निजी/पैत्रिक भूमि का ब्यौरा की छाया प्रति
- प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य
अनुदान पर बकरी पालन फार्म स्थापित करने के लिए आवेदन कहाँ करें?
समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को 19 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए पशुपालन एवं मछली पालन विभाग की वेबसाईट state.bihar.gov.in/ahd पर जाकर आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण (Registration) करना होगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
जो व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे पहले से ही सभी आवश्यक दस्तावेज का Scan कराकर pdf format में soft copy तैयार कर लें ताकि आवेदन करते समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी जानने के लिए अपने प्रखंड या जिले के पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।