17 सितंबर से खोले जाएंगे लाड़ली बहना योजना के पोर्टल इन सभी महिलाओं को मिलेगा मौका
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की शुरूआत की गई थी। और अब इस योजना को और भी विस्तार दिया जा रहा है। प्रारंभ में 21 से 23 वर्ष की बहनों के साथ ट्रैक्टर वाले परिवारों की महिलाओं को शामिल किया गया और अब 23 से 60 वर्ष की वंचित महिलाओं को मौका दिया जाएगा। हालाकि 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक राज्य की सभी महिलाओं के लिए मौका है। क्योंकि 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लाड़ली बहना योजना के पोर्टल खोले जाएंगे जिसमें आप सभी लाड़ली बहना गैस सिलेंडर योजना और लाड़ली बहना आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पीएम मोदी के जन्मदिवस पर होगा लाड़ली बहना आवास योजना का शुभारंभ
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’ और ‘गैस सिलेंडर योजना’ का आगाज़ 17 सितंबर को किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी थी। इसके साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना के लिए पात्रता मापदंडों को तय कर दिया है, और योजना के क्रियान्वयन के लिए जनपद पंचायत को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’ और गैस सिलेंडर के फॉर्म भरने के लिए 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पोर्टल खोले जाएंगे। सरकार ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को पात्रता की शर्तें तय करने के निर्देश जारी किए थे। उन्होंने इसके बाद सभी जिला कलेक्टरों को भी इस बारे में जानकारी दी है। योजना 17 सितंबर से लागू होगी और आवेदनों की प्रक्रिया 5 अक्टूबर तक चलेगी।
इन सभी परिवारों को मिलेगा गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपये में
मध्यप्रदेश में रहने वाली महिलाओं को गैस सिलेंडर 450 रुपये में प्राप्त होगा। जिनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन धारी उपभोक्ता अथवा गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला श्रेणी में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत पंजीकृत ऐसी लाडली बहनें जिनके स्वयं के नाम पर घेरलू गैस कनेक्शन हो। इस तरह की सभी महिलाओं को लाड़ली बहना गैस सिलेंडर योजना के तहत 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
इन सभी परिवारों को मिलेगा आवास योजना का लाभ
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के तहत कौन-कौन से परिवार योजना का लाभ पा सकते हैं, इसकी जानकारी देते हुए, विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं कि, एमआईएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड 378662 परिवार जो भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर आटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए हैं, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही 97 हजार ऐसे परिवार जो भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए थे, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, वर्ष 2011 की आर्थिक और जातिगत जनगणना में और आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं रहे परिवारों को भी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के लिए अपात्रता मापदंडों का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसमें यह उल्लिखित है कि जिन परिवारों के पास पक्की छत वाला मकान है, या जिनके पास दो व अधिक कमरों वाला मकान है, वे सभी परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। इसी तरह, चार पहिया वाहन वाले परिवार और शासकीय सेवा में जिस परिवार का सदस्य होगा, उन्हें भी ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’ में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही, आयकर दाता और ढाई एकड़ या अधिक की सिंचित भूमि रखने वाले अथवा 5 एकड़ से अधिक असंचित भूमि रखने वाले परिवार भी इस योजना में आवास के लिए पात्र नहीं होंगे।