बकरी पालन के लिए 1293.44 लाख रुपए की योजना मंजूर, मिलेगी भारी सब्सिडी
ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन (Goat farming) एक बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाता है। बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है। खासकर छोटे किसान बकरी पालन करके काफी अच्छी इनकम (Income) प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि बकरी पालन पर सरकार भी भारी सब्सिडी (subsidy) देती है। इसके लिए राज्य सरकार ने 1293.44 लाख रुपए की योजना हाल ही में मंजूर की है। इस योजना की मंजूरी के साथ ही अब बकरी पालन (Goat farming) के लिए किसानों को भारी सब्सिडी का लाभ मिलना आसान हो जाएगा। आज कई किसान खेती के साथ बकरी पालन करके काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यदि आप भी बकरी पालन करके अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस काम के लिए सरकार की ओर से 60 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
बता दें कि बकरी पालन दूध और मांस के लिए किया जाता है। बाजार में बकरी के दूध और मांस की काफी डिमांड रहती है, ऐसे में बकरी पालन फार्म (Goat rearing farm) खोलकर आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। कई लोग बकरी पालन बिजनेस (goat rearing business) करके काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यह बहुत ही कम लागत में शुरू होने वाला व्यवसाय है जो कभी भी हानि नहीं देता है, क्योंकि बकरी की खास देखभाल की कोई जरूरत नहीं होती है और इसके खाने का भी कोई विशेष इंतजाम नहीं करना होता है यह पेड़ की पत्तियां खाकर अपना पेट भर लेती हैं।
बकरी फार्म खोलने के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी (subsidy)
राज्य सरकार की ओर से बकरी पालन के लिए समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के लाभार्थी व्यक्ति को निजी क्षेत्रों में (20 बकरी+ 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी+2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी+ 5 बकरा क्षमता) वाला बकरी फार्म (Goat farm) खोलने के लिए 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी (subsidy) एवं प्रशिक्षण (Training) का प्रावधान किया गया है। योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, साथ ही योजना का लाभ राज्य के सभी वर्गों के व्यक्ति को दिया जाएगा। वहीं सामान्य वर्ग को इस योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाएगा।
योजना के तहत दिया जाएगा बकरी पालन का प्रशिक्षण
राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत बकरी पालन फार्म खोलने के लिए सब्सिडी (subsidy) का लाभ तो प्रदान ही किया जाएगा। इसी के साथ ही बकरी पालन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष 453 बकरी फार्म की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। चयनित लाभार्थी को बकरी फार्म को कम से कम 5 वर्षों तक संचालित करना जरूरी होगा।
बकरी पालन पर कितनी आएगी लागत और कितना मिलेगा अनुदान
समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत बकरी फार्म खोलने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके अनुसार ही प्रति बकरी फार्म की इकाई लागत निकाली गई है। इकाई लागत में बकरी पालन के लिए जगह, शेड निर्माण, बकरी एवं बकरे की खरीद, इंश्योरेंस आदि में आने वाली लागत को जोड़ा गया है जिस पर ही लाभार्थी को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
सामान्य वर्ग के लिए प्रति इकाई लागत और सब्सिडी (subsidy)
समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत (20 बकरी+ 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी+2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी+ 5 बकरा क्षमता) वाला बकरी फार्म खोलने के लिए सामान्य वर्ग को 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए प्रति ईकाई लागत और सब्सिडी की जानकारी इस प्रकार से है
योजना के तहत 20 बकरी+1 बकरा क्षमता की 90 बकरी फार्म इकाई खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें प्रत्येक इकाई की अनुमानित लागत 2.42 लाख रुपए निर्धारित की गई है जिस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह किसानों को 20 बकरी व एक बकरा क्षमता ईकाई बकरी फार्म (Goat farm) खोलने के लिए 1.21 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है।
वहीं 40 बकरी+2 बकरा क्षमता की 80 ईकाई खोली जाएंगी जिसमें प्रत्येक इकाई के लिए अनुदान लागत 5.32 लाख रुपए रखी गई है जिस पर लाभार्थी को 2.66 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
इसी प्रकार 100 बकरी+ 5 बकरा क्षमता वाली 30 इकाई खोले जाने का लक्ष्य है जिसकी प्रति इकाई लागत 13.04 लाख रुपए निर्धारित की गई है जिस पर 6.52 लाख रुपए का अनुदान मिल सकता है।
अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रति इकाई लागत व सब्सिडी (subsidy)
समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत (20 बकरी+ 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी+2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी+ 5 बकरा क्षमता) वाला बकरी फार्म खोलने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग को 60 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रति ईकाई लागत और सब्सिडी की जानकारी इस प्रकार से है
योजना के तहत 20 बकरी+1 बकरा क्षमता की 115 बकरी फार्म इकाई खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें प्रत्येक इकाई की अनुमानित लागत 2.42 लाख रुपए निर्धारित की गई है जिस पर 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 20 बकरी व एक बकरा क्षमता ईकाई फार्म खोलने के लिए 1.45 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है।
वहीं 40 बकरी+2 बकरा क्षमता की 85 ईकाई खोली जाएंगी जिसमें प्रत्येक इकाई के लिए अनुदान लागत 5.32 लाख रुपए रखी गई है जिस पर लाभार्थी को 3.19 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
इसी प्रकार 100 बकरी+ 5 बकरा क्षमता वाली 10 इकाई खोले जाने का लक्ष्य है जिसकी प्रति इकाई लागत 13.04 लाख रुपए निर्धारित की गई है जिस पर 7.82 लाख रुपए का अनुदान मिल सकता है।
अनुसूचित जन जाति वर्ग के लिए प्रति इकाई लागत व सब्सिडी (subsidy)
अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को भी अनुसूचित जाति किसानों की तरह ही सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसके लक्ष्य अलग निर्धारित किए गए हैं जबकि सब्सिडी इन्हें भी अनुसूचित जाति वर्ग जितनी ही मिलेगी। इनके लिए लक्ष्य की जानकारी इस प्रकार से है
योजना के तहत 20 बकरी+1 बकरा क्षमता की 22 बकरी फार्म इकाई खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं 40 बकरी+2 बकरा क्षमता की 16 ईकाई खोली जाएंगी और 100 बकरी+ 5 बकरा क्षमता वाली 5 इकाई खोले जाने का लक्ष्य है। इस पर लाभार्थी को अनुसूचित जाति प्रति इकाई लागत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों जितना ही प्रदान किया जाएगा।
योजना में आवेदन हेतु किन दस्तावेजों (documents) की होगी आवश्यकता
यदि आप समेकित बकरी एवं भेड़ पालन विकास योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवदेक का जाति प्रमाण-पत्र (केवल एससी/एसटी के लिए आवश्यक है)
- लीज/निजी/पैत्रिक भूमि का ब्यौरा की कॉपी
- प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र या साक्ष्य
- आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति
बकरी पालन फार्म स्थापित करने के लिए कैसे करें आवेदन
समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत बकरी पालन फार्म पर सब्सिडी (Subsidy on goat rearing farm) का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको 19 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पशुपालन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd पर जाकर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड या वोटर कार्ड होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित कागजात/दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क
बिहार सरकार की समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड या जिले के पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।