Old Pension Scheme : इन कर्मचारियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ
पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए यह ऑप्शन चुनने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2023 रखी है. सेवा के सदस्य, जो इन निर्देशों के अनुसार ऑप्शन का प्रयोग करने के पात्र हैं
Agro Haryana, New Delhi कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कुछ सरकारी अधिकारियों के लिए एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में शिफ्टिंग के ऑप्शन के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है.
डीओपीटी ने कहा कि वे एआईएस अधिकारी जिन्हें किसी पद पर एनपीएस की अधिसूचना की तारीख से पहले भर्ती के लिए निकाली गई विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त किया गया.
हालांकि, उन्हें 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल किया गया. ऐसे कर्मचारियों को एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए ऑप्शन दिया जा सकता है.
13 जुलाई को जारी किए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब उन अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है जिनकी नियुक्ति एनपीएस लागू होने की तिथि से पहले की भर्ती के आधार पर हुई. लेकिन, नियुक्ति बाद में मिलने के कारण उन्हें एनपीएस में शामिल कर लिया गया था.
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर किए जाने वाले पात्र कर्मचारियों को लेकर डीओपीटी ने कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा, 2003, सिविल सेवा परीक्षा, 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चयनित एआईएस के सदस्य इन प्रावधानों के तहत कवर किए जाने के पात्र हैं.
इसके अलावा, जो कर्मचारी एआईएस में शामिल होने से पहले केंद्र सरकार की सेवा में चुने गए थे, जो सीसीएस नियम, 1972 या किसी अन्य समान नियम के तहत कवर किए गए थे, वे भी प्रावधानों के तहत कवर किए जाने के पात्र हैं.
30 नवंबर तक मिलेगा ऑप्शन
पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए यह ऑप्शन चुनने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2023 रखी है. सेवा के सदस्य, जो इन निर्देशों के अनुसार ऑप्शन का प्रयोग करने के पात्र हैं
लेकिन जो निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें NPS से ही कवर किया जाएगा. वहीं एक बार प्रयोग किया गया ऑप्शन अंतिम होगा.
लेनी होगी जीपीएफ मेम्बरशिप
डीओपीटी ने कहा कि सदस्य इन निर्देशों के अनुसार एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 जनवरी, 2024 तक जारी किया जाएगा.
ऐसे सदस्य का एनपीएस अकाउंट 31 मार्च, 2024 से बंद हो जाएगा. सेवा के सदस्य जो एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं, उन्हें सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की सदस्यता लेना जरूरी होगा.