पैन कार्ड धारक बड़ी खुशखबरी, इन राज्य के लोगों को नहीं करना होगा पैन को आधार से लिंक, बच जाएगा ₹1000 , देखें -
PAN Aadhar Link Big Update: किसी भी भारतीय नागरिक के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज है जो कि सभी प्रकार के गैर सरकारी और सरकारी कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( Iancome Tax Department ) के द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है इसलिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से 30 जून 2023 से पहले लिंक करना होगा लिंक ना करने की स्थिति में आयकर विभाग के द्वारा पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं और कुछ आयु उम्र के लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की छूट प्रदान की गई है, जिनके बारे में नीचे विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है।
हालांकि ऐसे नागरिक जो पैन कार्ड को आधार कार्ड से 30 जून 2023 से पहले लिंक नहीं करते हैं तो उनके पैन कार्ड को निष्क्रिय करने के साथ-साथ आयकर विभाग के अधिनियम 1961 के 273B धारा के तहत ₹10000 तक की जुर्माना राशि भी लगाई जा सकती है। इसके साथ ही वह व्यक्ति बैंकिंग ( Banking ) से जुड़े कार्यों को और आयकर भरने से संबंधित सुविधा से वंचित हो जाएगा और उसे भारी लेनदेन करने में समस्या भी आएगी
इन लोगो को मिली पैन आधार लिंक करने से छूट
भारत सरकार के आयकर विभाग के द्वारा देश में रहने वाले कुछ नागरिकों को आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की छूट प्रदान की गई है यह छूट आयकर विभाग के अधिनियम 1961 के तहत प्रदान की गई है। हालांकि जो व्यक्ति छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं उन्हें 30 जून से पहले अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर लेना होगा।
इन राज्यों के लोगो को मिली पैन आधार लिंक करने से छूट – PAN Aadhar Link
आयकर विभाग के अधिनियम 1961 के तहत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश असम और मेघालय राज्य के लोगों को आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की छूट प्रदान की गई है ऐसे में इन राज्य के लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करना होगा।
इस उम्र के लोगों को नहीं करना होगा पैन आधार लिंक – PAN Aadhar Link
इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति को आधार कार्ड से लिंक करने की छूट मिली है जिनकी उम्र पिछले वर्ष 80 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
जो भारत के नागरिक नहीं है उन्हें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य नहीं है
इस प्रकार आप जान सकते हैं कि किन लोगों को भारत सरकार के आयकर विभाग के अधिनियम 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की छूट प्रदान की गई है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।