मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजनान्तर्गत सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा में दिया जाना है, इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले महिला के समग्र में उसका आधार नंबर दर्ज करवाकर उसका ईकेवायसी पूर्ण करवाया जाये। दूसरा चरण हमारा यह रहे कि हम महिला का सिंगल बैंक खाता खुलवाये और अगर पहले से महिला का बैंक खाता है तो खाता आधार से लिंक है या नही यह अनिवार्य रूप से जांच कर ही महिला का फार्म भरे। अगर उक्त कार्यवाही में से एक भी कार्य अपूर्ण रहा तो महिला को योजना के तहत राशि प्राप्त नही होगी।
जिला पंचायत सीईओ श्री जगदीश कुमार गोमे ने सोमवार को विकासखण्ड बड़वानी के पंचायत सचिव, जीआरएस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की बैठक लेकर उक्त बाते कही। इस दौरान एसडीएम बड़वानी श्री घनश्याम धनगर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री आरएस गुण्डिया, सीडीपीओ बड़वानी श्रीमती कविता चोहान उपस्थित थे ।
बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि योजनान्तर्गत 23 से 60 वर्ष तक की आयु की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाए पात्र होगी । महिलाऐं म.प्र. की स्थानीय निवासी हो तथा केलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो । अगर किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अथवा अन्य किसी योजना में प्रतिमाह 1 हजार रूपये से कम राशि प्राप्त हो रही हो तो उतनी अतिरिक्त राशि योजना में स्वीकृत की जायेगी ।
आवेदन के लिये महिला से कोई भी दस्तावेज नही लेना है, स्वयं की समग्र आईडी एवं स्वयं का आधार कार्ड एवं बैंक खाता होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में महिला द्वारा जो घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया जायेगा वही पात्रता के लिए मान्य होगा।
योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐ अपात्र होगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आयु 2.5 लाख से अधिक हो तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो । जिनके परिवार के सदस्यो के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो अपात्र है।