MP Teacher Recruitment 2023 : मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 (MP Primary Teacher Varg 3) के चयनित उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। परीक्षा के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दस्तावेज सत्यापन की तैयारियां शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। हालांकि अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए तारीख की घोषणा नहीं की गई है परंतु माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के आसपास यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा निर्देश जारी किए गए थे. जिसके पालन में सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए समिति का गठन प्रारंभ कर दिया गया है। कई जिलो द्वारा समिति गठन की घोषणा भी कर दी गई है। वही प्राथमिक शिक्षक भर्ती की पहली काउंसलिंग चल रही है, ऐसे में कई ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिन्हें अच्छी रैंक मिली है और मेरिट सूची में भी नाम है, लेकिन आयु गणना में बाहर हो रहे हैं।
इस पात्र अभ्यर्थियों का कहना है पात्रता परीक्षा में आवेदन के समय 18 वर्ष की आयु मांगी गई थी, अब कांउसलिंग में 21 वर्ष मांगी जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए जो आयु की गणना कर रहा है, वह न्यायोचित नहीं है। जो छात्र एक जनवरी 2023 को 21 वर्ष के हो रहे हैं, उन्हें भी प्रथम काउंसलिंग में ही शामिल करके नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए।
पात्र अभ्यर्थियों का कहना है कि जब भर्ती प्रक्रिया 2023 फरवरी में पूरी हो रही है तो आयु की गणना भी एक जनवरी 2023 से की जानी चाहिए। यदि हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो फिर से विशाल आंदोलन और धरना-प्रदर्शन किया जाएगा इस संबंध में वे एमपी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से भी मिल चुके है, जहां से उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है।
जानें शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया
- 4 जनवरी को दस्तावेज सत्यापन के बाद अब आवेदक को रोल नंबर, जन्म तिथि व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी पर मिलेगा। इसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- प्रोफाइल लॉग इन के बाद आवेदक को पहले से भरी प्रविष्टि के अनुसार दोबारा डॉक्यूमेंट्स नए ऑप्शन के अनुसार भरना होगा।
- एमपी ऑनलाइन के माध्यम से विषयवार, जिलावार, स्कूल के क़म में ऑप्शन को दर्ज करना होगा। इसमें पोर्टल शुल्क के साथ शुल्क भरकर चॉइस लॉक करें। आखिरी दिन तक चॉइस संशोधन कर सकते हैं।
- चॉइस फिलिंग के बाद सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी,जिसमें दस्तावेजों का सत्यापन होगा।
- जिला सहायक आयुक्त स्तर पर मूल दस्तावेजों का सत्यापन चयनित जिले में होगा। इसके बाद नियुक्ति पत्र लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा जारी किए जाएंगे।