योजना के पात्र वे सब श्रमिक हैं, जिन्हें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी आदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता है। हितग्राही के परिवार के पास एक हेक्टेयर से कम कृषि भूमि होने, शासकीय सेवा में न होने और आयकर दाता न होने पर पात्रता प्राप्त होती है।
» तेंदूपत्ता संग्राहक भी संबल योजना में शामिल होंगे
» सिंगल क्लिक से संबल हितग्राहियों के खाते में हुए 573 करोड़ रुपए ट्रांसफर
» आवेदन मिलने के बाद हितग्राही को लाभ मिलने तक होगी ट्रैकिंग व्यवस्था
Sambal पोर्टल से योजना को गति मिलेगी: सीएम ने कहा कि आज जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, वह भी योजना को गति प्रदान करेगा। हितग्राही को दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, सभी के नाम योजना की हितग्राही सूची में जोड़े जाएंगे। श्रम एवं खनिज साधन मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने योजना के बारे में जानकारी दी।