रीवा : शुक्रवार शनिवार रविवार को
1. संपूर्ण रीवा जिले में शुक्रवार दिनांक 30.04.2021 को प्रातः 06:00 बजे से सोमवार दिनांक 03.05.2021 को सुबह 06:00 तक टोटल लॉकडाउन / कोरोना कर्फ्यू घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में सामान्यतः चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा किसी भी कार्य के कोई भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। 2. दूध, औषधि, केमिस्ट अस्पताल, कोविड वैक्सीनेशन सेन्टर, पेट्रोल पम्प पूर्ववत खुले रह
सकेंगे।
3. बिन्दु क्रमांक-1 में वर्णित दिवसों के अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य दिवसों में रीवा शहर की करहिया मण्डी प्रातः 09:00 बजे तक ही खुली रह सकेगी हाथ ठेले (सब्जी एवं फल) को प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 11:00 बजे तक संचालन की अनुमति रहेगी। 4. औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी गतिविधियां अनवरत चलती है, वे लॉकडाउन
से मुक्त रहेगी। 5. शासकीय उपार्जन कार्य में छूट रहेगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समय पर खुली रहेंगी।
6. समस्त शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, पुलिस, बैंक, विद्युत, स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालीन सेवाऐं लॉकडाउन से मुक्त रहेगी। उपरोक्त निर्देशों का मूल आशय यह है कि कम से कम लोग अपने घरों से निकलें ताकि
संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके।
शेष आदेश यथावत रहेगा।