7th cpc, Old pension Scheme : प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। दरअसल उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए सरकार की अनुमति पर वित्त विभाग ने रात को मंजूरी के लिए सीएमओ के पास भेजा है। वही कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाना है।
हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। वित्त विभाग द्वारा 2005 से पहले निकली भर्तियों में चयनित कर्मचारियों को इसका लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया गया। 21 दिसंबर 2005 से पहले सेवा में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। हालांकि इन कर्मचारियों की नियुक्ति विभाग द्वारा 2006 के बाद की गई है लेकिन 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के कारण इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है।
वित्त विभाग द्वारा इसके लिए प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर मंजूरी के लिए सीएमओ ऑफिस भेज दिया गया है। सीएम की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के 800 से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा, यह कर्मचारी वह है, जो 2005 की भर्ती प्रक्रिया के तहत सेवा में शामिल हुए हैं।
OPS के लाभ
पुरानी पेंशन योजना के कई फायदे होते हैं। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। वही पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मी को सरकारी कोष से पेंशन का भुगतान किया जाता है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा दी गई थी जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं है।
कर्मचारी 31 अगस्त तक विकल्प का चयन कर सकेंगे
हरियाणा सरकार द्वारा केंद्र सरकार की तर्ज पर यह फैसला लिया गया है। केंद्र द्वारा नई पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले निकली भर्ती में चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा भी इस दायरे में आने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया गया है। कर्मचारी 31 अगस्त तक विकल्प का चयन कर सकते हैं।
3 मेंबर कमेटी का गठन
साथ ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा पूरे मामले का हल निकालने के लिए 3 मेंबर कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी अब तक दो बैठक कर चुकी है। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल के साथ वित्त सचिव और PS2 सीएम को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है।
इन्हें मिलेगा लाभ
वहीं नए प्रस्ताव में सिर्फ 800 कर्मचारियों को ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इस दायरे में सिर्फ वो कर्मचारी आएंगे, जो 21 दिसंबर 2005 से पहले भर्ती विज्ञापन जारी होने के कारण सेवा में शामिल हुए हैं। साथ ही इन्हें एक जनवरी 2006 से इन पदों पर नियुक्ति दी गई है। इधर हरियाणा के लाखों कर्मचारियों की मांग है कि उनके लिए अन्य प्रदेश के सरकारों की तरफ पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। जिससे कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद एक व्यवस्थित और सुरक्षित जीवन जी सकें।